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हाईकोर्ट ने सीबीएसई से ‘डमी’ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा


उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को उन “डमी” स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना परीक्षा देने की सुविधा देते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इसे “धोखाधड़ी” कहा और कहा कि ऐसे स्कूल छात्रों को केवल कोचिंग कक्षाओं में उपस्थित होने और “बिल्कुल गलत जानकारी” के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दे सकते। “यह देखा गया है कि छात्र स्कूलों में कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि कोचिंग सेंटरों में समय बिताते हैं। हालांकि उन्हें शिक्षा बोर्डों द्वारा परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, जहां उन्हें अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता होती है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय पीठ ने ऐसे स्कूलों का संज्ञान लिया, जिनका उपयोग अन्य राज्यों के छात्रों को दिल्ली के निवासियों का लाभ देने के लिए किया जा रहा है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दिल्ली सरकार और सीबीएसई से हलफनामा मांगा। न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया।

Source Credit – This news is taken from https://indianexpress.com/article/education/delhi-high-court-asks-govt-cbse-to-take-action-against-dummy-schools-9802989/


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