Bokaro: राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र जारी कर राज्य के विभिन्न जिलों में निबंधित विभिन्न संस्थाओं द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं करने को लेकर जवाब समर्पित करने का अंतिम अवसर दिया है। इस बाबत विभाग ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है।
उपायुक्त विजया जाधव ने शुक्रवार जिले से संबंधित विभिन्न निबंधित संस्थाओं को ससमय विभाग को अपना – अपना जवाब विभाग को समर्पित करने का अपील किया है।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड द्वारा जारी पत्र में निम्न बातें लिखी हैं :-
विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायत / दस्तावेजों की जांच/विभाग में समर्पित दस्तावेजों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि झारखण्ड राज्य निबंधित अधिकांश संस्थाओं (संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित) के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।
(क) कई संस्थाओं के द्वारा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निबंधन के पश्चात एक भी वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।
(ख) कई संस्था अपने निर्धारित पते पर कार्यरत नहीं हैं न ही संस्था के द्वारा कार्यालय पता के परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को दी गई।
(ग) कई संस्था वर्षों से अक्रियाशील है।
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करते हुए इस कार्यालय के आदेश संख्या-306, दिनांक 11.10.2023 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अधिनियम के अनुपालन हेतु सूचित किया गया। उक्त सूचना के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर पुनः कार्यालय आदेश संख्या-382, दिनांक 24.01.2024 के द्वारा संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 एवं संस्था निबंधन नियमावली, 1965 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कारण पृच्छा दायर करने का निर्देश दिया गया कि क्यों नहीं अधिनियम के अनुपालन नहीं करने के कारण संस्था के निबंधन को रद्द कर दिया जाए।
परन्तु उक्त आदेशों के बावजूद संस्थाओं से कोई भी प्रतिवेदन / कारण पृच्छा प्राप्त नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है किः-
(1) ऐसी संस्था अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं है एवं वर्षों से इनका अस्तित्व संदेहास्पद है।
(2) ऐसी संस्था वर्षों से अक्रियाशील है एवं अपने पते पर झारखण्ड राज्य में कार्यरत नहीं है।
उपरोक्त कार्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत कुल 1109 संस्थाओं के निबंधन को संस्था निबंधन नियमावली के नियम-13 के तहत स्थगित करते हुए सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगायी जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से संस्था के नाम से किसी भी प्रकार के गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा। इन संस्थाओं के नाम से किसी प्रकार के चल/अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
अंतिम अवसर के रूप में संस्था के द्वारा अपना कारण पृच्छा समर्पित करने के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक का अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त तिथि तक जवाब नहीं प्राप्त होने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए निबंधन रद्द कर दिया जाएगा।