मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय में बैठक की गई। उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निजात के लिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 5000 रुपये दिए जाएंगे।
यह प्रोत्साहन राशि सभी अर्हताधारी आवेदकों के लिए 5000 प्रति वर्ष है। वैसे आवेदक जो विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगजण हैं, उनके लिए यह राशि 50% अतिरिक्त होगी। इससे संबंधित आवेदन जिले के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक-युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित है।
■ जिला अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से उत्तीर्ण हो-
जिला नियोजन पदाधिकारी श्रीराम बारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के वैसे सभी संस्थान जहां व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत जिला अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से हो, उससे उत्तीर्ण स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थी इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे।
बैठक में जिला कौशल विकास पदाधिकारी हरेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक रेणुका तिग्गा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।