Bokaro: शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर समाहरणालय स्थित सभागार में जिला गंगा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ) रजनीश कुमार ने किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक मेनका, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा वंदना शेजवलकर आदि उपस्थित थे।
बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) आवेदन संख्या 200/2014 (एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स) में 10.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन को लेकर अब तक की गई कार्रवाई एवं पूर्व में इसको लेकर आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में नोडल पदाधिकारी ने विभिन्न सरकारी – निजी औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराएं गए प्रतिवेदनों की जानकारी दी। बताया कि एनजीटी द्वारा 10 अप्रैल 2024 को दिए आदेश के आलोक में जिले से समेकित प्रतिवेदन पुनः एनजीटी को समर्पित किया जाना है। एनजीटी द्वारा सीवेज, म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट डिस्पोजल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, इंडस्ट्रियल ईफ्लूएंट डिस्चार्ज, रेगुलेशन ऑफ़ फ्लड प्लेन जोन, बायो मेडिकल वेस्ट, मीनिंग आदि बिंदुओं पर संबंधित विभाग/उद्योग/प्राधिकार/अर्बन लोकल बाडी आदि से जवाब तलब किया है।
इसी को लेकर सभी संबंधित बोकारो स्टील प्लांट, नगर निगम चास, नगर परिषद फुसरो, बियाडा, सीसीएल कथारा, वेदांता, सिविल सर्जन बोकारो, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चास, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई कार्यालयों, जल संसाधन विभाग, जिला खनन कार्यालय बोकारो, सीसीएल ढ़ोरी, सीसीएल बी एंड के करगली, सीटीपीएस, बीटीपीएस, टीटीपीएस, बीपीएससीएल, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तेनुघाट, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं करखाना निरीक्षक के कार्यालय को पुनः अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इस पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आगामी सोमवार तक सभी विभागों को अपना प्रतिवेदन एनजीटी द्वारा मांगी जानकारी के अनुसार विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौके पर संबंधित विभागों, जिले में संचालित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।