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बाइक से स्कूल आने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ प्रिंसिपल को सख्ती बरतने का निर्देश


Bokaro: रोड सेफ्टी को लेकर बोकारो के परिवहन विभाग ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) संजीव कुमार ने शहर में संचालित स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठक कर यह कहा है कि वह नाबालिग बच्चों को बाइक से ना आने की हिदायत दें. साथ ही 15 वर्ष पुरानी बसों को ना चलाएं. जांच हुई और पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई पक्की है.

डीटीओ ने कहा कि इस बात का स्कूल प्रबंधन ध्यान रखे कि नाबालिग बाइक से स्कूल न आएं. अगर ऐसा मामला सामने आता है तो अभिभावकों को बुलाकर हिदायत दी जाए. बच्चे अगर बाइक से स्कूल आ रहे हैं तो परिवहन विभाग को सूचना दें. बावजूद इसके अगर अभिभावक व बच्चे ऐसी गलती दोहरा रहे हैं तो गार्ड ऐसे बाइक का नंबर नोट कर रखें. परिवहन विभाग को इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन दे, ताकि वाहन चालकों पर कार्रवाई हो सके.

बताया कि ऐसा नहीं करने पर जांच के दौरान मामला दिखा तो प्रबंधन पर भी सख्ती बरती जाएगी. डीटीओ ने स्कूल बसों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर यह चेतावनी दी है. बैठक में डीपीएस , चिन्मया , जीजीपीएस , डीएवी सेक्टर चार , पेंटाकास्टल , बोकारो पब्लिक स्कूल , सरदार पटेल कमलापुर , सरस्वती विद्या मंदिर , हाली क्रास समेत अन्य स्कूल के प्रतिनिधि शामिल थे ।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि 15 वर्ष से अधिक पुराने बस में अगर स्कूली बच्चों को ढोते देखा गया तो प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि जिले के कुछ स्कूलों में ऐसी बसें चल रही हैं. अगर ऐसा है तो स्कूल प्रबंधन तुरंत इसे रोके. जांच हुई तो कड़ी कार्रवाई तय है. ऐसी बसों के कागजात को सरेंडर करने का तरीका भी परिवहन पदाधिकारी ने सभी को बताया.

डीटीओ ने सभी से स्कूल बसों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का शत – प्रतिशत पालन करने को कहा. सीसीटीवी कैमरा भी बसों में होना चाहिए. एक अटेंडेंट का भी होना जरूरी है.


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