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बोकारो में कानून का शिकंजा कसा: चास एसडीओ ने जारी किया सख्त आदेश, धारा 163 लागू


Bokaro: विभिन्न संगठनों द्वारा बोकारो बंद को लेकर सड़क जाम एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने बीएनएसएस की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने अपने – अपने भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित कार्य एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया गया है। > पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।

>  किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, इत्यादि में से काई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।

> निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।

> कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। उक्त आदेश अगले आदेश तक अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रभावी रहेगा।

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