Bokaro: बोकारो ज़िले के महुआटांड़ पंचायत के तुरी टोला एवं आस-पास के क्षेत्र में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करें, जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे एवं वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोरगुल न करें।
जारी आदेश में कहा गया है कि बेरमो अनुमण्डल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में वन्य जीव तेंदुआ को विचरण करते हुए देखा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच काफी भय का माहौल है। लोगों को उक्त खूंखार एवं हिंसक वन्य प्राणी से दूर रहने एवं आस-पास के क्षेत्रों में भीड़ जमा नही होने देने की आवश्यकता है।
इस आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) अनन्त कुमार द्वारा संतुष्ट होकर द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महुआटांड़ थाना के महुआटांड पंचायत (तुरी टोला) एवं आस-पास के क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा जारी किया गया है जो निम्न प्रकार है :-
(1) कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करें।
(2) आस-पास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा भीड़-भाड़ न लगायें, जिससे उक्त वन्य प्राणी को वहाँ से भागने में परेशानी हो ।
(3) वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोरगुल न करें जिससे भयभीत होकर किसी को क्षति पहुँचाने का प्रयास करे ।
(4) जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे।
(5) जंगल में अपने पालतु मवेशियों को कुछ दिनों तक न छोड़े, ताकि उसे शिकार न मिल पाये उसे शिकार न मिलने पर वे दूसरे स्थलों के लिए पलायन कर जायेंगे।
(6) उक्त क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों / पदाधिकारियों / दण्डाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवांछित रूप से प्रवेश करने पर एवं भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक लगाता हूँ।
(7) यह आदेश एकपक्षीय, (EX PARTE) है।
SDO Bermo
यह आदेश दिनांक 16.04.2023 से अनवरत स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।