Bokaro: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो के तहत जिला अंतर्गत सभी पूजा पंडाल परिसरों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया है। पूजा पंडाल के 100 गज के दायरे में धुम्रपान या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद एवं अन्य नशीले उत्पाद का सेवन/बिक्री करना कोटपा-2003 की धारा – 4 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शुक्रवार को सभी पूजा पंडाल समितियों को उक्त दायरे के अंदर तम्बाकू उत्पाद का सेवन एवं बिक्री नहीं करने देना सुनिश्चत करने को कहा है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित थाने को इससे अवगत कराएं। थाना द्वारा कोटपा 2003 का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करेंगे।
उपायुक्त ने आम लोगों से भी अपील किया है कि वह उक्त कानून का अनुपालन कर सभी पूजा पंडाल परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाएं और जिला प्रशासन का सहयोग करें। वहीं, सभी थाना प्रभारियों/संबंधित अधिकारियों को उक्त कानून का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।