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MGM School: अभिभावकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन नहीं चलाने देना चहिए


Bokaro: बोकारो जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल सेक्टर चार एफ में बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना तकनीक सहायक संतोष कुमार ने कहा कि लोगों को यातायात नियम का पालन करना चाहिए। इससे लोग सड़क दुर्घटना से बच सकेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल की मदद के लिए 108 नंबर पर डायल करना चाहिए। घायल व्यक्ति की सहायता करने पर सरकार की ओर से पांच हजार रुपए प्रदान किया जाता है। सही समय पर घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सपन कुमार झा ने कहा कि हीट एंड रन के मामले में पीड़ित परिवार को दो लाख एवं राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार के सदस्य को एफआइ्रआर की कापी के साथ जरुरी कागजात जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होता है।

संतोष कुमार ने कहा कि अभिभावकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन नहीं चलाने देना चहिए। जांच के दौरान पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना या जेल हो सकती है। तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस भी रद करने का प्रविधान है। प्राचार्य फादर रेजी सी वर्गीस ने कहा कि विद्यार्थियों को यातायात के नियम से अवगत होना चाहिए। इन्हें दोपहिया या चारपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुक रहना चाहिए। अभिभावकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शिक्षक-शिक्षिकाएं व विद्यार्थियों ने यातायात के नियम का पालन करने का संकल्प लिया।


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