Bokaro: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के सभी जिला न्यायालयों की तरह बोकारो जजशिप में भी प्रातःकालीन अदालत (मॉर्निंग कोर्ट) व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था 6 अप्रैल, सोमवार से प्रभावी होगी। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिसूचना संख्या 154/2026 जारी की गई है।

समय निर्धारण किया गया तय
लेबर कोर्ट की ओर से भी आदेश संख्या 10/2026 जारी कर मॉर्निंग कोर्ट का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे न्यायिक कार्यों का संचालन सुबह के समय में किया जाएगा।
वकीलों की मांग पर लिया गया फैसला
गौरतलब है कि पिछले वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। अधिवक्ताओं की मांग को देखते हुए हाईकोर्ट ने अवकाश व्यवस्था खत्म कर इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया।

जून तक रहेगी व्यवस्था लागू
मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था अप्रैल के पहले सोमवार से शुरू होकर जून के अंतिम शनिवार तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को आवश्यक निर्देश भेजे हैं।
गर्मी में मिलेगी राहत
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल सदस्य अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बताया कि यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। सुबह अदालत लगने से गर्मी में वादकारियों और वकीलों को काफी राहत मिलेगी।

