Bokaro: जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) वंदना शेजवलकर ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे पंप परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने सख्ती से इसे लागू करने को कहा है, ताकि दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
दोनों सवारों के लिए हेलमेट जरूरी
परिवहन विभाग झारखंड के निर्देशानुसार, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट का उपयोग आवश्यक है। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
नियम का उल्लंघन पड़ा महंगा
डीटीओ ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू न पाया गया, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना सभी संचालकों की जिम्मेदारी है कि बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
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