बोकारो स्टील सिटी में सम्पदा पदाधिकारी ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है: 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाना अनिवार्य। सेक्टर 12 मोड़ और एयरपोर्ट परिसर में फैले झोपड़ियां, खटाल और दुकानें प्रशासन द्वारा विधिवत ध्वस्त की जाएंगी। उपायुक्त ने सुरक्षा, संचालन और विस्तार सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्रवाई का ऐलान किया और नागरिकों से आदेश का तुरंत पालन करने की अपील की है।
Bokaro: सम्पदा पदाधिकारी, बोकारो स्टील सिटी लोक परिसर ने सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। बीएसएल की सुरक्षा टीम ने सेक्टर 12 मोड़ स्थित बूचरखानो में नोटिस चिपकाया और 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। यह आदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा-3 और धारा 5(ए) उपधारा (1) के तहत पारित किया गया है।
बेदखली न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई अनिवार्य
आदेश के अनुसार, यदि अतिक्रमणकारी निर्धारित समय में झोपड़ियां, खटाल, दुकान या अन्य अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन बेदखली प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगा। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों पर ही होगी। यह कदम कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

उपायुक्त ने एयरपोर्ट कार्यों की समीक्षा की
कुछ दिन पहले समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा की अध्यक्षता में एयरपोर्ट संचालन से जुड़े प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट परिसर में फैली झाड़ियां और अतिक्रमण 15 अक्टूबर तक हटाए जाएँ, ताकि रनवे, एप्रन और कंट्रोल टावर्स की विजिबिलिटी प्रभावित न हो।
एलोरा हॉस्टल परिसर भी अतिक्रमणमुक्त होगा
बैठक में उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन को एलोरा हॉस्टल परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने और विधिवत ध्वस्त करने के निर्देश दिए। प्रशासन और पुलिस इस कार्य में सहयोग करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी चास को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश भी दिया गया है ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण और विधि-सम्मत तरीके से संपन्न हो सके।
सुरक्षा और विस्तार के लिए आवश्यक कदम
उपायुक्त ने कहा कि यह कार्रवाई एयरपोर्ट और लोक परिसर की सुरक्षा, संचालन और विस्तार के लिए जरूरी है। नागरिकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और समय पर अपने निर्माण हटाएँ।
