Bokaro: सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में आज सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी डॉ. अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के लेबल पर “ORS (Oral Rehydration Salt)” शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
15 दिन के भीतर हटाएं ORS नाम वाले पेय पदार्थ
सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे अगले 15 दिनों के भीतर अपने दुकानों से ORSL, ORSL Plus, ORSL Advanz Care Plus Active+, ORSL Advanz Care Electrolyte, ORSFIT TM, ORSL Rehydrate Electrolyte, Nutriors Apple Enriched, Paper Boat Swing Juici ORS, Dr Reddy’s Rebalanz Vitors, Frutors जैसे सभी उत्पादों को हटा दें।
ORS’ शब्द का प्रयोग कानून का उल्लंघन
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने बताया कि किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नामकरण या ट्रेडमार्क में ‘ORS’ शब्द का प्रयोग, चाहे वह फल-आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या पीने योग्य पेय पदार्थ हो, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है।
उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना संभव
सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया कि वे इस कानून का पूर्ण पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 के तहत उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बैठक में कई अधिकारी और प्रतिनिधि रहे उपस्थित
बैठक में डॉ. सुधा सिंह (नोडल पदाधिकारी, NCD), पुतली विलुंग (औषधि निरीक्षक), गुलाब लकड़ा (खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी), उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रविशंकर (जिला कार्यक्रम प्रबंधक), कंचन (जिला डाटा प्रबंधक) सहित ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उपस्थित रहे।

