Bokaro: उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार तीन दिवसीय जिला स्तरीय वीर बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में संपन्न हो गई।
प्रशिक्षण में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने वन अधिकार कानून 2006 के कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और एक्ट के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में जो भी दवा पत्र पारित किए जाएंगे वह ग्राम सभा से सीधा अनुमंडल कार्यालय भेजा जाएगा। यदि अंचल में जमा किया जाता है तो अंचल का कार्य सिर्फ दवा पत्र को अनुमंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ का उन्हें कोई अधिकार इस कानून में नहीं दिया गया है।
उन्होंने वीर बंधुओ से कहा गया कि किसी भी तरह का गलत दावा प्रस्तुत होने पर उसे निरस्त किया जाएगा। इसलिए दावा पत्र सही व्यक्ति को मिले या जो भी दावा कर रहे हैं, वह समुदाय वास्तव में दावा का हकदार हो।
मास्टर ट्रेनर सह जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने वीर बंधुओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि कैसे दावा पत्र भरने में सहयोग करेंगे। उसमें क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है और उसके बाद दावा पत्र वनाधिकार समिति के पास जमा करेंगे। जब सारी प्रक्रिया पुरी हो जाएगी उसके बाद ग्राम सभा के पास दावा पत्र जमा करेंगे। ग्राम सभा सारी प्रक्रिया जांचने के बाद ग्राम सभा बैठक कर रेजुलेशन पारित करते हुए अग्रतार कार्रवाई के लिए अनुमंडल समिति के पास दस्तावेज भेज देगी आदि सारी बातों का विस्तृत जानकारी लोगों को दिया गया।
उन्होंने वनाधिकार समिति और ग्राम सभा के कार्य और जिम्मेवारी के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। इस कानून में ग्राम सभा एक अधिकारी के तौर पर कार्य करेगी यह भी जानकारी दिया गया।
इधर, मौके पर उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी मेनका ने बताया कि सरकार का उद्देश्य लोगों को अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान से जोड़ना है। इसके माध्यम से वैसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन पर आश्रित हैं या वन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। दावा पत्र दो प्रकार के होंगे एक निजी दवा पत्र और दूसरा सामुदायिक दावा पत्र, यह नियम वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी श्रीमती मेनका द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/वीर बंधुओं को दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची से प्रशिक्षित होकर आए मास्टर ट्रेनर द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के तहत एकल पट्टा और सामुदायिक पट्टा के विषय में वीर बंधुओं को बताया गया।
प्रशिक्षण में झार एफआरए एप के विषय में मास्टर ट्रेनर सह यूआइडी डीपीएम श्री शैलेंद्र मिश्रा द्वारा वीर बंधुओं को विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा एप भी डाउनलोड करवाया गया। मौके पर सभी प्रखंडों से बीर बंधु,संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मी आदि उपस्थित थे।