Bokaro: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) की अनुषंगी कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड (ESL Steel Limited) को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST & CX) विभाग की ओर से 54.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 को कर अधिकारियों द्वारा जारी किया गया, जिसकी जानकारी वेदांता लिमिटेड ने 31 दिसंबर को शेयर बाजार (Stock Exchanges) को दी। यह सूचना सेबी (SEBI) लिस्टिंग रेगुलेशन की धारा 30 के तहत दी गई है। बता दें, वेदांता का ईएसएल स्टील प्लांट झारखण्ड के बोकारो ज़िले के चंदनक्यारी में स्तिथ है।

ईएसएल स्टील को यह आदेश संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (Central Goods and Services Tax) एवं केंद्रीय उत्पाद (Central Excise) शुल्क, मुख्यालय रांची की ओर से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, कंपनी पर कुल 54,61,78,958 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कर की मांग और उस पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 को पारित किया गया था, जबकि कंपनी को इसकी प्राप्ति 30 दिसंबर को हुई।
सीजीएसटी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक की अवधि से जुड़ी बताई जा रही है। विभाग के अनुसार, कंपनी द्वारा विभिन्न वित्तीय आय पर जीएसटी (GST) भुगतान तथा डिफॉल्टर वेंडरों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input tax credit) के रिवर्सल से संबंधित मामले सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि वेदांता लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगी। कंपनी उच्च न्यायालय में रिट याचिका या संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि इस जुर्माने से उसके परिचालन या वित्तीय स्थिति पर किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है।


