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Bokaro: मतगणना केंद्र का सुरक्षा चक्रव्यूह ! 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, जानें नियम


Bokaro: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने 15 अक्टूबर 2024 को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

मतगणना की तिथि और स्थान

मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 नवंबर 2024 को मतगणना निर्धारित है। मतगणना-सह-वज्रगृह केंद्र, कृषि बाजार समिति, आईटीआई मोड़, चास (बोकारो) में यह प्रक्रिया संपन्न होगी।

कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता

मतगणना स्थल पर अत्यधिक भीड़, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जुलूस एवं प्रतिस्पर्धा से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी का आदेश

चास (बोकारो) अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 22 नवंबर 2024 की मध्यरात्रि से 23 नवंबर 2024 को मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के नियम

इस आदेश के तहत:

  1. 05 या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है।
  2. घातक हथियार और आग्नेयास्त्र ले जाने पर रोक रहेगी।
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 500 गज के दायरे में नहीं होगा।

अपवाद और उल्लंघन पर कार्रवाई

शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, और मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी व कर्मी इस आदेश से बाहर रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

यह निषेधाज्ञा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

 


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