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लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो-बेरमो में धारा 144 अंतर्गत निषेधज्ञा जारी, पढ़े पूरी डिटेल


Bokaro: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा दिनांक 16.03.2024 को कर दी गई है तथा घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा-जुलूस का आयोजन किया जायेगा।

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जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रर्दशन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ लोक शांति भंग हो सकती है।

इसी को लेकर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास ओम प्रकाश गुप्ता एवं अनुमंडल दण्डाधिकारी,बेरमो अशोक कुमार ने अपने – अपने क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव के आचरण एवं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए, संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोकारो जिला के चास एवं बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया है:-

 सम्पूर्ण चास – बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर, नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण रखने पर लागू नहीं होगा।

 चास – बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत सरकारी अर्द्धसरकारी, स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य, बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर, अधोहस्ताक्षरी के बिना अनुमति, किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, शादी-विवाह/मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा।

 The Jharkhand Control of the use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अन्तर्गत सम्पूर्ण चास – बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। उपर्युक्त शर्तेः- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी।

 किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पम्पलेट चिपकाना,पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध किया जाता है।

 किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।

 मतदान को प्रभावित करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा।

 किसी भी धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाऐगा।

 किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना है जिसकी सत्यता स्थापित नहीं हुई हो।

 किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसके पूर्व कार्य तक ही सीमित रहनी है तथा आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी है। प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलु जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है। चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो।

 किसी व्यक्ति के कार्यों के विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई कतई समर्थन नहीं किया जाएगा।

 उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है,जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो।

 ऐसे कोई पोस्टर, इस्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो, धारा 127A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

 किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवार के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, की मनाही रहेगी।

 किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

 मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है।

 मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।

 मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचायना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

 विधि द्वारा स्थापित विशेष परिस्थिति को छोड़कर मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है।

 मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

 मतदाताओं का प्रतिरूपेण करना अर्थात गलत मतदान का प्रयास करना दण्डनीय है।

 मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाय। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।

 किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन या दिवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के वगैर नहीं किया जाएगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।

 किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।

 किसी हाट, बाजार, या भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसे सभाओं के आयोजन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें।

 प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा आस-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुह विपरीत दिशा में रखने होंगे।

 किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐस क्षेत्र या मार्ग से होकर निकाला जाएगा, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो, जुलूस के निकलने के स्थान समय और मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा नहीं हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाएगा, जिसको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

 प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाएं जाने तथा किसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना होगा।

उक्त आदेश दिनांक 16.03.2024 अपराह्न से तत्काल प्रभाव से जारी रहेगा।


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