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Income Tax dept: TDS-TCS जमा नहीं करने पर पेनाल्टी, सेमिनार आयोजित कर समझाए गए प्रावधान


Bokaro: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गुरुवार को टी.डी.एस एंव टी.सी.एस पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्युकी इसमें अधिकारियों ने में टी.डी.एस एंव टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अलावा कर कटौती न करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी के प्रावधानों पर जोर देते हुए लोगो को जागरूक किया। विभिन्न शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के साथ-साथ शहर के अकाउंटेंट भी इस सेमिनार में शामिल हुए।

बोकारो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आयकर अधिकारी कमलेश कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी ने बताया कि सही कर से टी.डी.एस काटना, उसको सरकारी खाते में जमा करना और समय पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फाइल करना जरुरी है। उन्होंने यह भी बताया कि गलत जानकारी भरने के कारण टैक्स काटे गये व्यक्ति या फर्म को उनके व्यक्तिगत रिटर्न भरने में परेशानी होती हैं, साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। टैक्स डेडक्टोर द्वारा पहले से ही कटकर भुगतान किया जाता हैं ।

सिन्हा ने कहा कि इस सेमिनार में टी.डी.एस / टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अलावा कर कटौती न करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस कार्यक्रम में बोकारो जिला के सभी सरकारी स्कूलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ( डी.डी.ओ. ) और शैक्षिक संस्था के प्रतिनिधि ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आशा लता विकलांग केंद्र के निदेशक वी.एस. जैसवाल एवं विवेक जैसवाल सी.एम.ए उपस्थित थे।

विवेक जैसवाल ने कहा कि यह सेमिनार काफी उपयोगी था। टीडीएस से जुड़े नए प्रावधानों के बारे में लोगो को जागरूक कर सही तरीके से रिटर्न भरने में मदद करेगा। आयकर अधिकारी, बोकारो, जे.पी. चौधरी ने भी टी.डी.एस / टी.सी.एस के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।


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