Bokaro: अनुमण्डल पदाधिकारी (SDO) चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश में चास अनुमण्डल क्षेत्र में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में आज को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज व जिला परामर्शी मो० असलम तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम बोकारो के द्वारा बाजार समिति चास के विभिन्न दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच व सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 ( COTPA-2003) की धारा 4 व 6 के तहत छापामारी की गई। छापामारी के दौरान दो दुकानों से पानमसाला, बीडी, सिगरेट की जब्ती कर अनुमण्डल कोर्ट चास भेजा गया।
ज्ञात हो इधर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व जिला परामर्शी द्वारा लगातार खाद्य सामग्री की जांच य छापामारी की जा रही है। जांच के क्रम में निम्न चीजे अवश्य देखी जा रहा हैं
● खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार लाईसेन्स लिये हैं कि नहीं।
● बिल में एफएसएसएआई लाईसेन्स नम्बर अंकित है कि नहीं।
● एक्सपाई सामग्री की जांच।
इस क्रम में आज बाजार समिति चास में जांच के क्रम में निम्न कमिया पाई गई :-
• अधिक्तर दुकानदारो ने अभी तक एफएसएसएआई लाईसेन्स नहीं लिये है।
• बिना डेट वाले सामान क्रय किया जा रहा है।
खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद बेचा जा रहा है।
• एक्सपाईरी सामग्री का भी विक्री किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा बाजार समिति के सभी दुकानदारो को निदेशित किया कि अभिलम्ब सभी लोग अनुमण्डल कार्यालय चास में सम्पर्क कर लाईसेन्स ले लें। बिना डेट व एक्सपाईरी वाले सामान का क्रय न करें और साथ ही साथ सभी दुकानदारों को निदेशित किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें और जो भी दुकानदार खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद बेच रहे हैं। यह भी सर्तक हो जायें ऐसे सभी लोगो को खाद्य सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज व स्वास्थ्य विभाग से जिला मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरयू आनन्द व चास थाना की टीम उपस्थित थे।