Bokaro: रामनवमी पर्व 2024 को लेकर जिले में विधि -व्यवस्था संधारण हेतु जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आज दिनांक 15 अप्रैल 2024 को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त विजया जाधव ने सभी लाईसेंसधारी एवं गैर लाईसेंसधारी अखाड़ो की जानकारी दोनों अनुमंडलाधिकारी से ली। साथ ही निकलने वाले जुलूसों की रूट चार्ट एवं रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों की भी जानकारी उनके द्वारा ली गई। इसपर दोनों अनुमण्डल पदाधिकारियों ने बारी-बारी से पूर्व में मनाये गए त्योहारों एवं पूर्व घटित घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने समीक्षा के दौरान जुलूसो की रूट की बेरिकेटिंग करने का निदेश दिया। साथ ही रूटों की देखरेख हेतु ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग एवं अन्य फैसिलिटी की व्यवस्था ससमय पूर्ण करने का भी निदेश दिया। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अग्निशमनालय की व्यवस्था एवं समुचित लाइट की व्यवस्था करने को कहा।
साथ ही उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति करें एवं जुलूस रुट पर जुलूस के प्रारंभ से समाप्ति तक बिजली आपूर्ति बाधित रखें ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे।
जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काउ पोस्ट से बचे। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया पर नियमित रूप से सतत निगरानी करने हेतु निदेशित किया तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें से सम्बंधित आमजनों से अपील की । उनके द्वारा सिविल सर्जन डॉ दिनेश कुमार को निर्देश दिया गया कि जुलूस जहाँ घूम-घूमकर एकत्र होगी, उक्त स्थान पर मेडिकल का टीम एवं एंबुलेंस मौजूद रखें ।
जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त विजया जाधव ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि अखाड़ा के अध्यक्ष व सचिव एवं वॉलंटियर्स के नाम जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए, जिससे किसी भी तरह आपात स्थिति में संबंधित लोगों से समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था संधारण किया जा सके।
उन्होंने दोनों अनुमंडल क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करते हुए इसकी सूची तैयार करने को कहा तथा जुलूस के दौरान उपद्रव फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/106 के तहत कितने व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, इसकी सूची की जानकारी ली। अगर कोई व्यक्ति छूटे हुए हैं तो उसके खिलाफ भी 107/106 के तहत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिलों में आदर्श आचार संहिता 16 मार्च 2024 से लागू है। किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कोई ना करें इससे सम्बंधित आमजनों से अपील की की गई ।
रामनवमी पर सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाई जा सके, इसके लिए जिले में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर फोन नंबर भी जारी किया गया हैं।
गाइडलाइंस में आम लोगों से भी कहा गया है कि वे कभी भी कोई भड़काऊ संदेश प्रचारित न करें। अगर उनके मोबाइल पर कोई आपत्तिजनक मैसेज आता है तो वह इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला भी उतना ही दोषी है जितना मैसेज बनाने वाला भी, इसलिए इस सबमें सावधानी बरतें।
त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने किया नंबर जारी
जिला नियंत्रण बोकारो का दूरभाष संख्या- 06542-223475/247891 एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष 100 (टॉल फ्री नंबर्) तथा 224789
विधि व्यवस्था के संबंध में विशेष सूचनाएं 242266, 222701 पर दी जा सकती है।
अग्निशमन तेनुघाट का नंबर-
9304953400 (24×7)
अग्निशमन तेनुघाट प्रभारी का नंबर- 9471338524
अग्निशमन चास प्रभारी का नंबर- 9304953428 (24×7)
अग्निशमन चास प्रभारी का नंबर- 9973014724
अग्निशमन बोकारो – 9304953427 (24×7)