Bokaro: झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार राज्य भर में किसी भी पर्व, त्योहार या जुलूस में डीजे (DJ) बजाने की अनुमति नहीं है। आदेश का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सभी SDO, SDPO, BDO, CO और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और डीजे के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाएं।माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा W.P. (PIL) No-1997/2019 JHARKHAND CIVIL SOCIETY V/S STATE OF JHARKHAND & Ors. में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि “In that view of the matter, this Court directs the State Government to prevent the D.J. playing in the entire State henceforth and as such, no permission be granted to any procession with the D.J. playing. Non- adherence to the same would amount to contempt of this Court”.
उल्लेखित पारा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सभी अनुमण्डल पदाधिकारी (एसडीओ), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ)/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)/अंचल अधिकारी (सीओ) एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि किसी भी पर्व/त्योहार/ जूलूस इत्यादि में डीजे (DJ) बजाये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चत करेंगे।
आगामी पर्व/त्योहार/जूलूस इत्यादि में (डीजे) DJ बजाये जाने की सूचना यदि संज्ञान में आती है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना माना जायेगा।