Bokaro: बोकारो स्टील सिटी 1100 प्लॉट धारियों का लीज नवीकरण के सवाल पर माननीय रांची उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और बोकारो स्टील प्लांट द्वारा न्यायालय में लंबित मामलों को दरकिनार कर सर्विस चार्ज और लीज रेट के मद में लाखों करोड़ों रुपए की मांग पर लगाम लगा दिया है । माननीय रांची उच्च न्यायालय ने वाद संख्या WP(c) 2129 WP (c) 2749 ,WP(C)1429 आदि की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि बोकारो स्टील प्लांट द्वारा मांगी जा रही राशि का केवल 30% का भुगतान किया जाय। माननीय रांची उच्च न्यायालय ने कहा है की लीज नवीकरण के लिए मांगी जा रही राशि पर फैसला आना आना बाकी है, इसलिए जब तक यह फैसला नहीं आ जाता है कि लीज नवीकरण के लिए क्या राशि होगी तब तक प्लॉट धारी सर्विस चार्ज और लीज रेंट के मद में केवल 30% का भुगतान करेंगे।
बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए मांग किया है कि बोकारो प्रबंधन न्यायालय के आदेश के आलोक में लीज और सर्विस चार्ज के मद में केवल 30% का नया बिल जारी कर प्लॉट धारियों को उपलब्ध कराएं तथा इस मद में जो राशि वसूल की गई है उसे प्लॉट धारियों को ब्याज सहित तत्काल प्रभाव से वापस करने की व्यवस्था की जाए नहीं तो प्लॉट धारी माननीय रांची उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। एसोसियेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि माननीय रांची उच्च न्यायालय का फैसला लीज नवीकरण के लिए मांगी जा रही करोड़ों रुपए की मांग पर सवाल खड़ा करता है।
यह प्रमाणित हो गया है कि बीएसएल लीज धारियों पर बिजली पानी काटने का दबाव बनाकर लीज रेंट सर्विस चार्ज एवं लीज नवीकरण की राशि जमा कराना चाहती है। राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि सभी सेक्टर मार्केट एवं सिटी सेंटर के प्लॉट धारी को प्रबंधन की इस वसूली का कड़ा विरोध करते हुए माननीय रांची उच्च न्यायालय जाने का समय आ गया है लीज नवीकरण के लिए मांगी गई करोड़ों रुपए पर विवाद कायम है और माननीय न्यायालय का फैसला जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा।