Bokaro: बोकारो स्टील सिटी के आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और सरकार द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर, बीएसएल (BSL) ने मंगलवार को अपने सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित एसओपी जारी किए हैं। डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश ने बीएसएल के सभी HOD को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए इनका कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है। आमने-सामने बैठकर मीटिंग करने से बचने के लिए कहा गया है।
1. सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। स्वयं और सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए COVID-19 सम्बंधित उचित व्यवहार जैसे, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हाथों को सेनिटाइज करना आदि अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फेस मास्क-फेस कवर के कर्मचारियों को ड्यूटी स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. यदि कोई कर्मचारी/उनके परिवार का सदस्य कोविड-19 के एक या अधिक लक्षणों के साथ बुखार से पीड़ित है, तो संबंधित कर्मचारी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेगा और अनिवार्य रूप से अपने एचओडी को इसके बारे में सूचित करेगा। स्वयं/परिवार का बीजीएच परीक्षण प्रयोगशाला में COVID-19 के लिए परीक्षण कराएगा।
3. यदि कर्मचारी/उसके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से संक्रमित है, तो कर्मचारी को संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी और बीजीएच कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से COVID-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट भेजकर सूचित करना होगा। (BGH COVID-19 कमांड एंड कंट्रोल का व्हाट्सएप नंबर (सेंटर-8986876060)।
4. कर्मचारियों को संक्रमण की अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) दिया जाएगा। यदि कर्मचारी के परिवार का आश्रित सदस्य कोविड-19 से संक्रमित है, तो उसे संक्रमण की अवधि के लिए क्वारंटाइन अवकाश प्रदान किया जाएगा। छुट्टी के अधिकतम दिन
(एससीएल/संगरोध अवकाश) 7 दिनों का होगा और यह कोविड-I9 की जांच रिपोर्ट और बीजीएच द्वारा जारी फिटनेस रिपोर्ट पर आधारित होगा।
5. अन्य राज्यों के दौरे, चाहे आधिकारिक हों या अनौपचारिक, से बचना होगा। अत्यावश्यकता के मामले में, कर्मचारी को संबंधित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करना होगा और ड्यूटी में शामिल होने के लिए 72 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
6. इसके अलावा, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए, सभी विभागाध्यक्षों को कार्यालयों और कार्यस्थलों पर निम्नलिखित सुनिश्चित करना आवश्यक है:
i) सभी कर्मचारियों द्वारा फेस मास्क पहनना सुनिश्चित करना।
ii) सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए ड्यूटी स्थल पर फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र के उपयोग को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाए।
iii) आम सतहों की नियमित सफाई और नियमित रूप से हाथ धोना अनिवार्य है।
iv) अच्छी स्वच्छता प्रथाओं पर गहन संचार अपनाया जाना चाहिए।
v)। जहां तक संभव हो शारीरिक बैठकों से बचना चाहिए। हालांकि, अत्यावश्यकता के मामले में, शारीरिक बैठक बुलाई जा सकती है लेकिन सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ।
vi) कर्मचारियों/ठेकेदारों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यदि उन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है।
7. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।