Bokaro Steel Plant (SAIL) Hindi News

SAIL-BSL: बीएसएल प्लांट में हर जगह चिपकाया जा रहा ‘चेतावनी’ नोटिस, नहीं मानने वाले कर्मी आ जायेंगे रडार पर


Bokaro: सेल का बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) प्रबंधन इन दिनों प्लांट के अंदर की संवेदनशील खबरों और घटनाओं की सुचना बाहर सार्वजानिक होने से आहत है। इससे सेल (SAIL) के नंबर 1 कंपनी बनने के सपने को चोट पहुँच रही है। इतने बड़े स्टील प्लांट की छोटी-छोटी घटनाओं का सार्वजानिक हो जाना बीएसएल प्रबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। जिससे निपटने के लिए बीएसएल प्रबंधन सख्त हो चूका है।

बीएसएल प्रबंधन प्लांट के अंदर से घटनाओ की तस्वीरें और सुचना बाहर भेजने वाले कर्मियों को चिन्हित कर रहा है। खबर फ़ैलाने वाले कुछ एक कर्मचारियों को बीएसएल के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने चिन्हित किया है। उनके नाम की चर्चा उच्च अधिकारियो के सामने हुई है। जिसके बाद ईडी लेवल के अधिकारियो के निर्देश पर प्लांट से सुचना लीकेज को ख़त्म करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है।

बीएसएल से सुचना का माध्यम सिर्फ पब्लिक रिलेशन विभाग रहे इसके लिए प्रबंधन सख्त हो गया है। इनफार्मेशन लीकेज रोकने के लिए प्लांट के अंदर नोटिस चिपकाये जा रहे है। बीएसएल प्लांट के अंदर हर विभाग में नोटिस चिपका कर कर्मचारियों को इस बात पर जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने कंपनी की खबर बाहर न पहुंचाए। यह अपराध है और पकड़े जाने पर प्रबंधन सख्त कार्रवाई करेगी।

बता दें इसके पहले भी बीएसएल कर्मी या फिर सेल के अन्य संयंत्र में कंपनी के नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का ट्रांसफर हुआ है या फिर कार्रवाई हुई है।

बीएसएल द्वारा प्लांट के अंदर चिपकाये जा रहे नोटिस में निम्न बातें लिखी है: राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2, उप धारा (8) के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है. इस निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना या संयंत्र / कंपनी सम्बंधित किसी प्रकार की सूचना बाहरी एजेंसियों को उपलब्ध कराना राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 के तहत दंडनीय अपराध है.

उपरोक्त अधिनियम तथा सेल द्वारा 06 सितम्बर, 2023 से प्रभावी सेल में मीडिया सहभागिता पर जारी नीति के दिशा-निर्देश के आलोक में संयंत्र परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र में अनाधिकृत फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करना, इसे प्रेस/मीडिया/ अन्य बाहरी एजेंसियों को उपलब्ध कराना तथा संयंत्र से संबन्धित कोई भी संवेदनशील जानकारी उपरोक्त एजेंसियों को किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराना प्रतिबंधित है.

Chief of Communication (COC), BSL, Manikant Dhan

उपरोक्त नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त न हो, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी प्रावधान एवं कंपनी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है..


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