Bokaro: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 6 (b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकु उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध है और यह (COTPA-2003) की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अनुमण्डल पदाधिकारी (SDO) चास ओम प्रकाश गुप्ता ने चास अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, गैर सरकारी विद्यालयों के कैम्पस् के अंदर एवं कैम्पस के बाहर 100 गज के दायरे के अंदर सिगरेट या किसी भी प्रकार के तम्बाकु, तम्बाकु उत्पादन की बिक्री प्रतिबंधित है। इसका उल्लंधन एक दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा।
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