Bokaro: उपायुक्त विजया जाधव के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर के आदेशानुसार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत नया मोड़ में स्टॉल एवं प्रचार वाहन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उक्त स्टॉल एवं प्रचार वाहन के माध्यम से लोगो को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के बारे में जानकारी दी गई। प्रचार वाहन शहर के सभी चौक चैराहो पर जा जाकर जानकारी दे रही है।
■ दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके-
डीटीओ श्रीमती वंदना शेजवलकर ने कहा कि राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रो में सड़क परिवहन आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया जाना है, ताकि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
इसके लिए अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, हॉट-बाजार्, रेलवे स्टेशन, ग्रामीण क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर रूट बनाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी ग्राम योजना रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखें ताकि इस योजना के तहत बस के संचालन के लिए इस तरह रूट निर्धारित करें कि अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज, हॉट बाजार और रेलवे स्टेशन अवस्थित होकर इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी और इस योजना की उपयोगिता भी बनी रहेगी।
■ सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा होगी-
इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद कर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा परमिट और फिटनेस शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
वित्तीय प्रोत्साहन के तहत मात्र एक रुपए के शुल्क में मार्ग कर, परमिट शुल्क व निबंधन शुल्क देना होगा। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में नई गाड़ियों का परिचालन होना है, जिसमें 7 सीटर एवं 42 सीटर वहां हो सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार के तरफ से नई गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी एवं पंजीयन में वन टाइम छूट दी जाएगी।