Bokaro: अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के निर्देश में कोटपा – 2003 के अनुपालन हेतु छापामारी अभियान महावीर चौक से चेकपोस्ट चास तक के सभी दुकानों में चलाया गया. जिसमें मुख्य रूप से कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन की जांच कुल 53 दुकानों में की गई, जिसमें 19 प्रतिष्ठानों / दुकानदारों को उल्लघन करते हुए पाया गया. अर्थदण्ड के रूप में कुल 3900 रूपये की वसूली की गई. मौके पर नगर प्रबंधक चास नगर निगम के अनुप गुंजन टोपनो, महेन्द्र कुमार महतो सिटी मिशन प्रबन्धक, थाना प्रभारी सहित अन्य उपस्थित थे.
■ चिप्स, कॅन्डी आदि बेचते है तो उन पर अगले अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई की जायेगी-
अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अव्यसको एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक / नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।
साथ ही उन्होंने चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों से अपील की कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003, खाघ संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे। यदि तम्बाकू की दुकानों में चिप्स, कॅन्डी आदि बेचते है तो उन पर अगले अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
नगर प्रबंधक चास नगर निगम के अनुप गुंजन टोपनो ने बताया कि कोटपा – 2003 की विभिन्न धाराओं के अनुपालन के अलावा अतिक्रमण, ट्रेड- लाईसेन्स की जाच, होल्डिंग टैक्स के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक की भी जांच की जा रही है। श्री टोपनो ने बताया कि यह जांच अभियान प्रत्येक सप्ताह जारी रहेगा।
वहीं महेन्द्र कुमार महतो सिटी मिशन प्रबन्धक के द्वारा बताया कि चास नगर निगम क्षेत्र के अन्दर कोई भी दुकानदार सिंगल सिगरेट की बिक्री न करें क्योंकि सिंगल सिगरेट बेचने से सिगरेट के पैकेट पर बने चेतावनी चित्र का सीधे सीधे उल्लंघन किया जाता है जो कि कोटपा 2003 की धारा 7 का उल्लंघन है जिसके तहत दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।इसलिये कोई भी दुकानदार सिंगल सिंगरेट की विक्री न करें।
जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया कि आज के अभियान के दौरान सभी दुकानों से तम्बाकू के प्रचार प्रसार सम्बन्धित बोर्ड को हटाया गया। साथ ही सभी दुकानदारों को बताया कि कोटपा 2003 की धारा 5 के तहत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से करना कानूनन अपराध है पकड़े जाने पर 1000 रू का अर्थदण्ड या दो वर्ष का कारावास है।
इस छापामारी के दौरान बोकारो प्रशासन की ओर से मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, चास नगर निगम की ओर से महेन्द्र कुमार महतो सिटी मिशन प्रबन्धक, अनूप गुंजन टोपनो नगर प्रबंधक, प्रवीन कुमार, मनीष कुमार हाजरा, शैलेश कुमार एवं संतोष कुमार, सीडस संस्थान के भोला पाण्डेय, अनिल कश्यप के साथ चास थाना का गशती दल शामिल थे।