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सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर हैं प्रतिबंध, अब अनुपालन हेतु छापामारी करेगी पुलिस


Bokaro: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना व ओ0पी0 अन्तर्गत एक-एक पदाधिकारी को कोटपा-2003 का नोडल पदाधिकारी नामित करते हुये उन्मुखिकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम श्री राजीव कुमार राज्य परामर्शी एन0टी0सी0पी0 ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्मुखीकरण के दौरान सभी को बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-4 व धारा-6ए व बी0 बारे में बताया गया।

■ प्रत्येक सप्ताह कम में कम एक बार कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिये जरूर निकलेगे-
पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार द्वारा बताया गया कि आज के प्रशिक्षण में जितने प्रतिभागी उपस्थित है उन्हें कोटपा-2003 का थाना स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है और प्रत्येक सप्ताह कम में कम एक बार कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिये जरूर निकलेगे ताकि बोकारो जिला में कोटपा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागी को छापामारी के दौरान स्कूल के 100 यार्ड के अन्दर आने वाले सभी दुकानदारो की जांच करने और उन्हे किन किन धाराओं के अन्दर चालान किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई।

■ धारा-7 के अन्तर्गत बिना विशिष्ट स्वास्थ चेताविनयों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध हैं-
प्रशिक्षण के दौरान जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा कोटपा अधिनियम-2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे मे इसका कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति को 200 रू तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा-5 के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पादो के विज्ञापन पर प्रतिबंध है दोषी व्यक्ति को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 1000-5000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है। धारा-6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानो के 100 गज के दायरे में, नाबालिगों को तथा नाबालिगो द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध हैं, दोषी व्यक्ति को 200 रू तक का जुर्माना हो सकता है। धारा-7 के अन्तर्गत बिना विशिष्ट स्वासथ्य चेताविनयों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध हैं, दोषी विनिर्माता को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 5000-10000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है तथा दोषी विक्रेता को 1-2 वर्ष का कारावास अथवा 1000-3000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है।

प्रशिक्षण में सभी थाना को स्कूल के आस पास जितने दुकाने है वहां कल से अभियान चला कर कोपटा-2003 की धारा 6/बी का अनुपालन करते हुये छापामारी करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छोटेलाल दास व सभी थाना के कोटपा नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।


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