Bokaro: त्यौहार को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज व जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम के द्वारा जिले के शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों व मिठाई दुकानों ने लगातार छापेमारी व जांच किया जा रहा है। जांच के क्रम में सभी दुकानों में यूज कुकिंग ऑयल, मिठाई एवं मशाले की सैम्पल भी लिया जा रहा है। साथ ही सभी दुकानदारों को बिल में एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित करने का निर्देश तथा मिठाइयों के सामने मिठाई बनाने की तिथि अंकित करने का निर्देश दिया गया था तथा सभी दुकानों में FSSAI लाइसेंस नंबर एवं हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने का भी निर्देश दिया गया था। उक्त सभी निर्देशो का अनुपालन नही करने वाले होटलों व मिठाई दुकानों के संचालको पर आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 2006 की गाइडलाइन के अनुसार अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के द्वारा दो श्रेणी क्रमशः 5 हजार एवं 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
■ मिठाइयों के ट्रे पर निर्माण व उपयोग की उपर्युक्त तिथि अंकित नही पाया-
अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के द्वारा सेक्टर-4 सिटी सेंटर स्थित कोज़ी स्वीट, क्रेजी आइसक्रीम, बृंदावन स्वीट्स, कॉपरेटिव कॉलोनी स्थित राजभोग स्वीट्स, क्लासिक स्वीट्स, राम कृष्ण स्वीट्स दुकानों में मिठाइयों के ट्रे पर निर्माण व उपयोग की उपर्युक्त तिथि अंकित नही पाया एवं फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी नही होने के कारण उक्त सभी मिठाई दुकानों पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया। इसी प्रकार श्रीराम स्वीट चास में मिठाइयों के ट्रे पर निर्माण व उपयोग की उपर्युक्त तिथि अंकित नही पाया, सेक्टर-4 सिटी सेंटर स्थित मानसरोवर रेस्टुरेंट में मिठाइयों के ट्रे पर निर्माण व उपयोग की उपर्युक्त तिथि अंकित नही पाया एवं रसोई की अस्वास्थ्यकर स्थिति पाया तथा सेक्टर-4 सिटी सेंटर स्थित बिगीज बर्गर में सामान की उपयोग की उपर्युक्त तिथि एस्पायर एवं फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का प्रर्दशन नही पाया गया जिसके उक्त सभी दुकानों पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया।
■ एसडीओ ने ग्राहकों से अपील की है कि दुकानदार से खाद्य सामग्री लेते समय जांच जरूर कर ले-
अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने निर्देश दिया कि अब मिठाई दुकानदारों को यह तय करना होगा कि मिठाई कब की बनी है। इसकी एक्सपायरी तिथि क्या है। ये दोनों तिथि मिठाई के डिब्बे पर या मिठाई के सामने काउंटर पर प्रदर्शित करना होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खोवा विक्रेताओं को भी इसी तरह से खोवा करने व एक्सपायरी तिथि को बताना होगा। होटल व रेस्टोरेंट में कोविड-19 का पूर्ण पालन कराते हुए ही इसका संचालन किया जा सकेगा। नियमित साफ-सफाई, दो गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है। बताया गया जो खाद्य सामग्री तैयार की जाए उसकी बिक्री उसी दिन करें। साथ ही फ्रीज की सफाई नियमित करनी होगी। उन्होंने सभी ग्राहकों से भी अपील की है कि दुकानदार से खाद्य सामग्री लेते समय जरूरी जांच पड़ताल जरूर करें।
■ खाद्य सामग्री बाहर से मंगाएं उसकी रसीद जरूर रखें-
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज ने कहा कि कोरोना वायरस अभी बरकरार है, उसको ध्यान में ही रखकर खाद्य पदार्थ की बिक्री की जाए। जो खाद्य सामग्री बाहर से मंगाएं उसकी रसीद जरूर रखें। सफाई के साथ सतर्कता जरूरी है।