Bokaro: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन संबंधी जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन हेतु ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से निबंधन किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रज्ञा केंद्रों में जाकर निःशुल्क निबंधन कराया जा सकता है। उप विकास आयुक्त ने निबंधन के बाद मिलने वाले सरकारी लाभ का भी विस्तृत जानकारी दिया तथा निबंधन कैसे करेंगे और किन किन दस्तावेजो की आवश्यकता होगी पर भी प्रकाश डाला है।
■ असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना-
उप विकास आयुक्त ने कहा कि असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना शुरू की है। इसके लिए सभी निबंधित असंगठित श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1 से लेकर इंजीनियरिंग व मेडिकल में अध्ययन हेतु दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति साल में एक बार दिया जाएगा।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई. श्रम पोर्टल लांच किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई. श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस ऑफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। ई.श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आइ कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना, जोकि मंत्रालय और केंद्र – राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
यूनिक आइ कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी। साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आइडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। उप श्रम अधीक्षक श्री हरेंद्र सिंह ने बताया कि असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम विभाग के कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं स्थानीय सीएससी से प्राप्त की जा सकती है।
■ श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर उनके कार्यक्षेत्र में निबंधन की सुविधा
वैसे जगह जहां अधिक संख्या में कार्य कर रहे हैं उनके बीच टीम को भेजकर निबंधन कराया जाएगा। उक्त जानकारी उप श्रमधीक्षक ने दी। और यह भी बताया कि लाभुक के खाते में राशि को सीधा हस्तांतरित की जाएगी। आशा वर्कर सखी दीदियां एवं सुविधानुसार श्रमिक लोग संबंधित पंचायत भवन में संचालित प्रज्ञा केंद्र पहुंच अपना निबंधन आसानी से करा सकेंगे। शतप्रतिशत निबंधन कार्य 31 दिसंबर 2021 तक कर लिया जाना है।
■ ये लोग करवा सकते हैं ई. श्रम पोर्टल पर पंजीकरण-
ई. श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट.भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी – फेड़ी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
■ स्वयं ऑनलाइन भी कर सकते पंजीकरण –
ई. श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास (आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी एवं मोबाईल नंबर (जो आधार से लिंक हो) होना चाहिए।
★ सबसे पहले भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे की ओर जाने पर आपको ई.श्रम पंजीकरण का आप्शन दिखाई देगा।
★ इस रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ई.श्रम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
★ इस पेज पर मांगी गई जानकारियों को भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को डालने के बाद आपको सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
★ उसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिस पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और सब्मिट आप्शन पर क्लिक करना है।
★ उसके बाद एक बार फिर आपको एक नया ओटीपी आपके मोबाइल पर मिलेगा जिसे डालने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
★ इसके पश्चात आपको एक और नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी प्रदान करनी होगी जैसे – इमरजेंसी मोबाइल नंबर, विवाहित है या अविवाहित, आपके पिता का नाम, आप किस जाति के है, आप का रक्त समूह क्या है आदि।
★ यदि आप किसी को नामांकित (नोमनी) बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी अगले पेज पर दे सकते है।
★ उसके बाद अगला पेज खुलेगा जिसमें आपको घर का पता और संबंधित जानकारी देना होगा।
★ अब अगले पेज पर आपको शैक्षणिक योग्यता बताना होगा ।
★ आप किस प्रकार का व्यवसाय या काम कर रहे इसकी भी जानकारी अगले पृष्ठ पर देना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक सूची भी उपलब्ध है जिसमें से आप अपने लिए उपयुक्त आप्शन को चुन सकते है।
★ अगले पृष्ठ पर आपको बैंक डिटेल और आदि जानकारी प्रदान करना होगा।
★ अंततः सारी जानकारी को एक बार जाँचने के बाद आपको सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
★ उसके बाद आपको अपना ई. श्रम कार्ड दिखने लगेगा अब आपको डाऊनलोड आप्शन पर क्लिक करना है जिससे आपका ई. श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जिसे प्रिंट लेकर आगे योजनाओं का लाभ लेने के लिए सुरक्षित रख लेना होगा।
निबंधन के अहर्ता: 1. ESI, PF का सदस्य न हो, 2. उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो, 3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो, 4. आयकर दाता नही हो।
निबंधन के समय आवश्यक जानकारी देनी है: 1. बैंक खाता, 2. आधार संख्या तथा 3. मोबाइल संख्या।
■ निबंधन से लाभ-
◆ झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना :-
निबंधित लाभुक (आयु वर्ग 18-59 वर्ष) की सामान्य मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 50,000 रु० व दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 1,00,000 रु० की सहायता।
◆अंत्येष्टि सहायता योजना :-
सामान्य मृत्यु में (60 वर्ष की आयु तक) 15,000 रु० एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रु० मृतक के आश्रित को सहायता।
◆ चिकित्सा सहायता योजना :-
निबंधित महिला असंगनिठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसूति एकमुश्त 15,000 रु० का भुगतान।
◆ असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना :-बंधित असंगठित कर्मकारों के अधिकतम दो बच्चों के लिए कक्षावार छात्रवृत्ति की राशि-
1. कक्षा 1वीं से 4वीं तक वार्षिक छात्रवृत्ति में छात्र एवं छात्रा को 250 रु० प्रति विद्यार्थी।
2. कक्षा 5वीं से 8वीं तक वार्षिक छात्रवृत्ति में छात्र को 500 रु० तथा छात्रा को 950 रु०।
3. कक्षा 9वीं के छात्र को 700 रु० तथा छात्रा को 1100 रु०।
4. कक्षा 10वीं के छात्र को 1400 रु० तथा छात्रा को 1800 रु०।
5. कक्षा 11वीं से 12वीं तक के छात्र को 3000 रु० तथा छात्रा को 3400 रु०।
6. उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवं गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्र को 4000 रु० तथा छात्रा को 4000 रु०।
7. इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में अध्ययनरत छात्र को 8000 रु० तथा छात्रा 8000 रु०।
बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह, उप श्रमायुक्त श्री हरेंद्र कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री राहुल कुमार भारती, जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती रेणुका तिग्गा, जेएसएलपीएस की डीपीएम श्रीमती अनीता क्रिकेटटा, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री विजय कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
आखिर इसे धरातल पर उतरने में एक नही बल्कि कई समूह को लगाना चाहिए ।