Bokaro Steel Plant (SAIL) Hindi News

बोकारो स्टील प्लांट में अब ‘Zero Tolerance’ रूल लागू: वाहन चलाते या सीढ़ी चढ़ते मोबाइल यूज बैन


Bokaro: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) ने 1 मई 2025 से ‘शून्य सहनशीलता’ सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। अब वाहन चलाते समय, सड़क पार करते वक्त, सीढ़ी चढ़ते या शॉप फ्लोर पर काम करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सीट बेल्ट, हेलमेट, गति सीमा और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मामलों में भी सख्त दंड तय है। कर्मचारियों और ठेकेदारों दोनों पर जुर्माना, परामर्श पत्र और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश संयंत्र में कार्यस्थल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए लागू किया गया है।
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असुरक्षित गतिविधियों पर कड़ी नजर
प्लांट परिसर में अब मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय, या शॉप फ्लोर पर काम करते समय पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, हेलमेट या ठोड़ी पट्टा के बिना दोपहिया वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी करना और नशे या तेज गति से वाहन चलाना भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।

गति सीमा का उल्लंघन भी गंभीर अपराध माना जाएगा
बीएसएल ने प्लांट परिसर के अंदर वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी निर्धारित की है — हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए 30 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 16 किमी प्रति घंटा (आपातकालीन वाहनों को छोड़कर)। इन सीमाओं का उल्लंघन भी सुरक्षा नीति के तहत दंडनीय होगा। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x 

चरणबद्ध कार्रवाई का विस्तृत प्रावधान
बीएसएल के स्थायी कर्मचारियों के लिए उल्लंघन की स्थिति में छह-स्तरीय कार्रवाई प्रक्रिया तय की गई है। पहले चरण में नाम इंट्रानेट पोर्टल और विभागीय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। अगले चरणों में परामर्श, परिवार को नोटिस की प्रति, और वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा — जो कि 250 रुपये से 1000 रुपये तक हो सकता है। छठे उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार और बाहरी कर्मियों के लिए भी कड़े नियम
बीपीएससीएल, सीआईएसएफ, मेकॉन, तथा अन्य सेल इकाइयों या ठेके पर कार्यरत कर्मियों के लिए भी समान प्रावधान लागू किए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित ठेकेदारों पर 250 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाहन पास को तीन माह के लिए निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

सुरक्षा विभाग रखेगा निगरानी, F&A करेगा कटौती
सभी उल्लंघनों की मासिक निगरानी सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जाएगी, और रिपोर्ट के आधार पर F&A विभाग संबंधित जुर्माना राशि का समायोजन करेगा। यह सभी कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की जाएगी।

आधिकारिक आदेश जारी
यह आदेश बीएसएल के AGM (L&A) अरुण कुमुद द्वारा 17 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसे CEO-BPSCL, DIG-CISF, सभी CGMs, और संबंधित अधिकारियों तक प्रसारित किया गया है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x 

 

 

 

 

 

 


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