उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
छठ में प्रातः 06-08 बजे तक एवं क्रिसमस तथा नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11ः55 बजे से रात्रि 12ः30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगेः डीसी
बोकारो। जिले के शहरी क्षेत्रों में जहां की वायु गुणवत्ता स्तर गत नवंबर 2019 के दौरान थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में आते हैं यहां केवल हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी। साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र 02 घंटे शाम 08रू00 बजे से रात्रि 10रू00 बजे तक ही चलाये जा सकेगे। उक्त संदर्भ में सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली द्वारा आदेश को अनुपालन कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाया जा सकेंगे
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा है कि जिले में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाया जा सकेंगे। इसके लिए दीपावली एवं गुरुपर्व पर शाम 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ में प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं क्रिसमस तथा नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11रू55 बजे से रात्रि 12रू30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो तेनुघाट, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को उक्त निर्देशों का अक्षरशरू अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

