Bokaro : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को अगले आदेश तक के लिए विस्तारित किया गया है, जिसमें सभी दिशा निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के आलोक में उपायुक्त राजेश सिंह ने भी आदेश जारी कर दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलावासियों से अपील किया है।
■ गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश निम्न है :-

1. सभी जिलों में सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
2. फल, सब्जी, किराना का सामान, मिठाई और खाने का सामान बेचने वाली दुकानों सहित सभी दुकानें शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
3. उपरोक्त प्रतिबंध दवा की दुकानों / नैदानिक केंद्रों / क्लीनिकों / अस्पतालों / दूध के आउटलेट / पेट्रोल पंप / एलपीजी आउटलेट / सीएनजी आउटलेट / होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां और राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों / कोल्ड स्टोरेज पर स्थित ढाबों पर लागू नहीं होंगे।
4. मूवी हॉल / मल्टीप्लेक्स / थिएटर को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति है।
5. क्लब बंद रहेंगे।
6. रेस्तरां और बार को 50% क्षमता पर सिट इन डाइनिंग संचालित करने की अनुमति है।
7. भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी कार्यालयों को 50% मानव संसाधन के साथ कार्य करने की अनुमति है।
8. सभी सामानों के निर्बाध परिवहन/लॉजिस्टिक्स की अनुमति है।
9. पूर्व में अनुमत सभी गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी।
10. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति है लेकिन आगंतुक प्रतिबंधित हैं।
11. राज्य में विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यों सहित 50 से अधिक व्यक्तियों की सभी इनडोर या बाहरी सभाओं पर प्रतिबंध है।
12. बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल को 50 व्यक्तियों तक की सभाओं की मेजबानी करने की अनुमति है।
13. सभी जुलूस प्रतिबंधित हैं।
14. स्कूलों/कॉलेजों/आईटीआई/कौशल विकास केंद्रों/कोचिंग संस्थानों/प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे छात्रों को डिजिटल सामग्री/ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
15. भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की अनुमति है। इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पूर्व में जारी एसओपी अनुपालन करना अनिवार्य है।
16. झारखंड सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाएगा।
17. सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय भोजन की होम डिलीवरी सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
18. सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध है।
19. सभी स्टेडियमों/व्यायामशालाओं/पार्कों की अनुमति है।
20. सभी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
21. राज्य के भीतर आवाजाही के लिए बस परिवहन की अनुमति है लेकिन अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
22. बस/ऑटो/टेम्पो द्वारा सार्वजनिक परिवहन इस संबंध में परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में होगा। ऐसे वाहनों पर अनुमत यात्रियों की संख्या लागू कानून और नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
23. रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति केवल रात 8 बजे के बाद की गतिविधियों, हवाई/रेल से संबंधित यात्रा, अंतिम संस्कार में शामिल होने और COVID-19 के नियंत्रण से संबंधित किसी भी कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में है।
24. ई पास के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-
।. निजी वाहन द्वारा किसी भी प्रकार के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए व्यक्ति के पास हवाई/रेल से संबंधित यात्रा के मामले में ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र और वैध टिकट होना चाहिए। ई पास होगा epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया गया।
ii. राज्य के भीतर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
iii. निजी वाहन या टैक्सी द्वारा राज्य में सभी आवाजाही की अनुमति केवल ई पास प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।
iv. भारत सरकार/झारखंड सरकार/अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
V. राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
vi. जिला प्रशासन उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए उचित मानवयुक्त सीमा चौकियों की स्थापना सहित उपयुक्त व्यवस्था करेगा। एसएसपी/एसपी निर्देशों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करेंगे।
25. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में हाटों की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जाएगी कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर सर्किलों की मार्किंग की जाएगी।
26. बिना मास्क/फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्यालय/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा/किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
27. संलग्न दिशा-निर्देशों और राज्य के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
28. इन दिशा निर्देशों या संलग्न राज्य के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
■ COVID-19 की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार के विभागों/जिला प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दिशा निर्देश :-
1. गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा संप्रेषित निर्देश और राष्ट्रीय निर्देश; भारत सरकार लागू होगी।
2. भारत सरकार के प्राधिकारियों द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को परीक्षा के प्रयोजन के लिए कंटेनमेंट जोन (क्षेत्रों) से बाहर आने-जाने से संबंधित प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी और उनके प्रवेश पत्र को इस उद्देश्य के लिए प्रवेश पास के रूप में माना जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन किया जाएगा।
3. होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य इकाइयां जैसे गेस्ट हाउस/धर्मशाला/लॉज इत्यादि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
4. शॉपिंग मॉल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में 01.03.2021 को जारी निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
5. सभी घरेलू यात्रियों को घरेलू यात्रा के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा (हवाई/ट्रेन/अंतर-राज्यीय बस यात्रा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया
6. वंदे भारत और हवाई परिवहन बबल उड़ानों पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा।
7. सभी घरेलू हवाई यात्राएं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25.05.2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।
8. कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
9. अनुमत गतिविधियों को करते समय राज्य के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
