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साली के साथ जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति को 22 साल का सश्रम कारावास


Bokaro: बोकारो की स्थानीय पोक्सो अदालत ने शुक्रवार को अपनी साली का अपहरण कर बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 22 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश -1 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पवन कुमार ने आरोपी जितेंद्र कालिंदी (27) को नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया है। पीड़िता अपराध की घटना के समय सिर्फ 15 साल की थी।

घटना की सूचना 15 जनवरी 2021 को बालीडीह थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत खुद आरोपी की पत्नी ने किया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी), एस के झा ने कहा कि अदालत ने आईपीसी की  धारा 366 और पॉक्सो 6 धाराओं में सजा सुनाई है। इस मामले में अपहरण के एक महीने बाद, पुलिस ने पीड़िता को 16 फरवरी, 2021 पुरुलिया के सिमलपुर इलाके से पुलिस से छुड़ाया था।

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एसपीपी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका पति कालिंदी ने फरवरी 2016 में उसके साथ शादी की थी। उसके बाद से वह उसकी छोटी बहिन पर गलत नीयत रखने लगा था। जब-जब उसने उसके व्यवहार का विरोध किया, तो वह उसके साथ मारपीट करता था। घटना 15 जनवरी को घटी। कालिंदी सुबह करीब पांच बजे उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया। वह पहले उसे जंगल में ले गया और जान से मारने की धमकी दी। जब वह डर गई तो कालिंदी उसे बस में लेकर पुरुलिया स्थित अपने रिश्तेदार के घर चला गया। जहां उसने एक महीने के दौरान जबरदस्ती पांच-छह बार पीड़िता का बलात्कार किया।

उसके बाद शिकायतकर्ता अपनी बहन और पति की खोजबीन की पर पता नहीं लगा पाई। उसके बाद उसने बालीडीह थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। एसपीपी एस के झा ने कहा कि, घटना के एक महीने के बाद कालिंदी का पता चला जब उसने शिकायतकर्ता के सेलफोन पर फ़ोन कर अपने आधार कार्ड का नंबर मांगा। शिकयतकर्ता ने पुलिस को वह नंबर मुहैया करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग लड़की को खोज निकाला।


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