Bokaro: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दो लोगों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपीयो द्वारा न केवल 35 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया बल्कि घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। पीड़िता एक ईंट भट्ठा की मालिकन है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे)-4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दुलाल कालिंदी (31) और धनु केवर्त (25) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी ठहराया है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राकेश कुमार राय ने कहा कि बलात्कार के मामले में अदालत ने दोनों को 10,000 रुपये जुर्माना के साथ 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आईटी एक्ट की धाराओं पर भी सजा दी गई है जो साथ-साथ चलेगी। फाइन नहीं चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।
एसपीपी राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना तीन मई 2021 को उस समय हुई जब पीड़िता अपने ईंट भट्ठे से लौट रही थी। बारिश के कारण उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे शरण ली। कालिंदी और केवर्त दोनों ने उसे अकेले पाकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, जिसको तुरंत बाद में वायरल कर दिया।
पीड़िता ने 4 मई को चंदनक्यारी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों आरोपीयो को गिरफ्तार कर लिया गया। कालिंदी चंदनक्यारी प्रखंड के घाघरी व पारबहाल के रहने वाले है। वे दोनों मजदूर थे।