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SC-ST अत्याचार अधिनियम के तहत 80 पीड़ितों को मुआवजा देने का लिया गया निर्णय


Bokaro: समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति (SC) जनजाति (ST) अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर प्रस्तावित मामलों पर चर्चा के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में SC-ST एक्ट के तहत दिए जाने वाले मुआवजा संबंधी कुल 80 मामलों पर चर्चा की गई। उपायुक्त समेत अन्य सदस्यों ने सर्व सहमति से क्रमवार सभी वादों की चर्चा की। जिसमें 80 पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा राशि निर्गत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में प्राप्त सभी 80 मामलों की मुआवजा का प्रथम किस्त भुगतान के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया।

समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रवि शंकर मिश्रा को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी मामलों के पीड़ित/उनके आश्रितों से उनका बैंक खाता – आधार विवरणी का सत्यापन करते हुए राशि का त्वरित भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य में संबंधित थानों के थाना प्रभारी – पुलिस पदाधिकारी को भी अपने स्तर से जानकारी एकत्र कर जिला कल्याण कार्यालय को साझा करने को कहा।वहीं, उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 में कुल 25 मामलों में कुल राशि आठ लाख, वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में कुल 31 मामलों में कुल 8 लाख 25 हजार मुआवजा की स्वीकृति पूर्व में दी गई है। इस पर भी समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरीन, एसडीपीओ चास पुरूषोत्तम सिंह, एसडीपीओ बेरमो, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोप्पो, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि वीरभद्र प्रसाद सिंह, गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार महतो, गोमिया विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि फटीक चंद्र दास, जिप उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी, समिति सचिव तारा देवी, थाना प्रभारी अनु. जा/ज. जाति रतिया उरांव, सदस्य राधानाथ सोरेन, विजय रजवार, निशा हेंब्रम आदि उपस्थित थे।


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