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Bokaro: रोड टैक्स में छूट, लाभ लेने के लिए वाहन मालिक ऐसे करें आवेदन


Bokaro: परिवहन विभाग झारखड सरकार के निर्णय के आलोक में कोरोना महामारी (प्रथम एवं द्वितीय फेज) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने हेतु राज्य में प्रभावी लॉकडाउन / स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण अपरिचालित मंजिली बसों /स्कूल बसों के कर से छूट तथा झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत राज्यान्तर्गतनिधि परमिटधारी व्यवसायिक वाहनों तथा दिनांक 17. 10.2019 के पश्चात् झारखंड में निबंधित बसों जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है के बकाया रोड टैक्स से जनित अद्यतन दंड शुल्क माफी की स्वीकृति प्रदान की है।

उक्त अधिसूचना को कडिका-3 (0. (03 (41) (v) से अच्छादित वाहन मालिक वांछित टैक्स छूट प्राप्ति हेतु विभागीय देवसाईट https://spermit.jharkhand.gov.in/no_ute_vehicle.aspx पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाईन विहित आवेदन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार ने गुरुवार दी।

उन्होंने कहा कि कंडिका-04 से आच्छादित वाहन मालिक संबंधित वाहन के बकाया रोड टैक्स की मूल राशि एकल सव्यवहार (One Time Transaction) के अंतर्गत राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय हो कि, उपर्युक्त छूट की प्रक्रिया दिनांक 15.07.2022 से 14.08.2022 तक की अवधि में ही की जायेगी। इसलिए संबंधित वाहन मालिक ससमय सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर इसका लाभ उठाएं।

इससे संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट https://htransport.gov.in तथा https://hpermit.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों को किसी तरह की समस्या होने पर जिला परिवहन कार्यालय, रोड सेफ्टी के प्रबंधक श्री गोविंद सिंह से संपर्क कर सकते हैं। इस बाबत जरूरी दिशा – निर्देश संबंधित कर्मियों को दे दिया गया है।


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