Bokaro: ज़िले में संचालित दो बड़े स्टील प्लांटो में काम कर रही आउटसोर्सिंग-ठेका कंपनियों और एजेंसियो पर जिला नियोजन कार्यालय की भौंहें तन गई हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र (SAIL-BSL) और वेदांता ईईएसएल स्टील प्लांट (Vedanta ESL) के 500 से अधिक छोटी-बड़ी ठेका कंपनियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियो को नियोजन कार्यालय (Employment Exchange) द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है।
इन कंपनियों को एक हफ्ते के अंदर जिला नियोजन कार्यालय में निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है। जिसकी अवेहलना करने पर उक्त कंपनियों को पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इस बाबत राज्य सरकार के लेबर सेक्रेटरी द्वारा बोकारो नियोजन कार्यालय को सख्त निर्देश मिलें है। बोकारो के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मनोज मंजीत को कंपनियों द्वारा शतप्रतिशत निबंधन सुनिश्चित कराने का आदेश मिला है।
BSL और ESL में है इतनी कंपनिया-
बताया जा रहा है कि बीएसएल में 405 कंपनियों और एजेंसियो चिन्हित की गई है। जिनमे से 395 कंपनीयो-एजेंसियो ने अभी तक निबंधन नहीं कराया है। इसी प्रकार वेदांता ईईएसएल स्टील प्लांट में चिन्हित 152 कंपनियों में से 127 ने निबंधन नहीं कराया है। पुरे ज़िले में सबसे अधिक प्राइवेट कंपनिया बीएसएल (SAIL-BSL) और वेदांता ईईएसएल स्टील प्लांट (Vedanta ESL) में ही काम कर रही है। डालमिया सीमेंट में 25 कंपनिया है, जिनमे से 15 ने निबंधन करवा लिया है।
DC का यह है आदेश-
डीसी, बोकारो, कुलदीप चौधरी ने भी स्टील कंपनियों को निर्देश दिया है की वे अपने यहां की आउटसोर्सिंग कंपनियों और एजेंसियों को 100 प्रतिशत पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। बोकारो में बियाडा की इकाइयों को मिलाकर लगभग कुल 800 कंपनियों, एजेंसियों को नियोजन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है, जो नियोक्ता के रूप में कार्य करती है।
झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पूरे राज्य में 12 सितंबर 2022 से लागू है। उपायुक्त ने कहा कि निबंधन के बाद कंपनियों के कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, इस कार्य को चरणबद्ध किया जाएगा।
भेजा जा रहा नोटिस-
एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, मनोज मंजीत ने कहा, हमें बीएसएल (BSL) और वेदांता ईएसएल (Vedanta ESL) में काम करने वाली निजी कंपनियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हम उन कंपनियों को नोटिस भेज रहे है। निबंधन नहीं कराने वाले कंपनियों पर पेनाल्टी भी लगाया जायेगा।
5 लाख तक का जुर्माना-
झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम,2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों को 40 हजार रूपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले सभी पदों पर 75 फीसद स्थानीय लोगों को रखा जाना है। इसे हार – हाल में सुनिश्चित करना है। ऐसे नहीं करने वाले नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों पर 05 लाख रूपए तक जुर्माना का प्रावधान है।
75 % पदों पर स्थानीय उम्मीदवार-
जिला नियोजन पदाधिकारी कंपनियों, एजेंसियों को निबंधन कराने के बारे में सलाह दे रहे है। अंचल, अनुमंडल, जिला स्तर पर इसकी मानिटरिंग भी हो रही है। रिक्ति, बहाली प्रक्रिया को कैसे करना है यह भी बताया जा रहा है। 03 वर्षों में सभी जगह 75 फीसदी पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार मुहैया कराना अनिवार्य है। नियोक्ता को नई रिक्ति, अनुबंध में इसे तत्काल सुनिश्चित करना है।