Bokaro: प्रवासी श्रमिकों के दूसरे राज्य में निधन का मामला प्रकाश में आने के बाद डीसी कुलदीप चौधरी के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को शवों को पैतृक आवास लाने के लिए योजना के तहत सहायता राशि त्वरित उपलब्ध कराने को श्रमायुक्त कार्यालय को निर्देश दिया।
जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए जयंती देवी, पति- स्व० कुलदीप करमा सिंह, पता- ग्राम-महलीबाँध, जिला- बोकारो, स्व० कुलदीप करमा सिंह जिनकी मृत्यु तमिलनाडु में दिनांक 07.06.2023 को सुबह 11 बजे दुर्घटना में हो गई थी एवं अनिता देवी पति- स्व० अरुण केवट, ग्राम + पोस्ट-महुआटांड, गोमिया, बोकारो, स्व० अरुण केवट जिसकी मृत्यु बालनगीरी रेलवे स्टेशन, ओड़ीशा में दिनांक 08.06.2023 को ब्रेन हेम्ब्रज से हो गई थी।
आज दिनांक 10.06.2023 को *मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष योजना के अंतर्गत पार्थिव शरीर लाने हेतु चेक के माध्यम से 50000-50000 रु० की राशि श्रम अधीक्षक, बोकारो श्री प्रवीण कुमार द्वारा शुक्रवार को दिया गया।
उल्लेखनीय हो कि, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार के अधिसूचना संख्या- 03 / श्रम का (Inter State Migrant Act) 13/2014 श्र0नि0- 783, दिनांक- 30.04.2015, अधिसूचना संख्या – 02 /श्रमा०का० विविध (Mig. Lab) 06/2021 श्र0नि0- 755, दिनांक- 20.06.2022, अधिसूचना संख्या- 02/ श्रमा0का0 विविध (Mig. Lab.) 06/2021 श्र0नि0- 74, दिनांक- 17.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या- 02/ श्रमा0का0 विविध (Mig. Lab.) 06/2021 श्र०नि०- 843, दिनांक- 09.05.2023 के द्वारा “झारखण्ड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पूर्नवास योजना 2015” के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य से अन्य राज्य में प्रवास पर गये पंजीकृत अथवा अपंजीकृत कर्मकारों के मृत शरीर को पैतृक निवास स्थान तक लाने हेतु रू0 50000/- मात्र की राशि जिले में गठित “मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दूर्घटना कोष” जिले मात्र का कोष गठित है, में से रू0 50000/- (पच्चास हजार) मात्र की अनुग्रह राशि भुगतान करने का प्रावधान है।