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शाम तक जविप्र दुकान खोल लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण करें: DC Bokaro


Bokaro: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 के तहत खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण लाभुकों के बीच किया जाना है। बुधवार को आहूत आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया कि जिला अंतर्गत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) किए जाने के बावजूद खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ससमय खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। शत्-प्रतिशत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न प्राप्त हो इसके लिए दिनांक 18.04.2025 से 25.04. 2025 तक चावल दिवस की तरह सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता शाम 6:00 बजे तक खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

उपायुक्त (डीसी) श्रीमती विजया जाधव ने किसी भी परिस्थिति में आये हुए लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किये बिना वापस नहीं भेजेंगे। यह सुनिश्चित करने को सभी जविप्र विक्रेताओं को कहा है।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया है कि अपने क्षेत्र में दिनांक 18.04.2025 से 25.04.2025 तक किये जाने वाले वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगें तथा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली (जविप्र) विक्रेताओं का दुकान शाम 6:00 बजे तक खुला रखने हेतु निर्देशित करते हुए सतत् निगरानी करेगें।


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