Bokaro: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 प्रस्तावित है। इसके पूर्व, आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन क्षेत्र में प्रि- रिविजीन गतिविधि की जानी है। इसी को लेकर सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने वीडियो संवाद के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के साथ बैठक की और जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने कहा कि मतदान केंद्रों के लिए तय मेनुअल 2020 के तहत मतदाताओं के बेहतर पहुँच के लिए मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन मतदान केन्द्रों में 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या है उसे विखण्डीकरण करने के लिए सभी ईआरओ एवं एईआरओ को आंकलन कर जिला को प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा करने का निर्देश दिया। वहीं, जजर्र मतदान भवनों को नजदीक के सुदृढ़ मतदान भवनों में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
साथ ही, शहरी क्षेत्रों में हाई राइस ब्लिडिंग्स, हाउसिंग सोसाइटी एवं नए बने कॉलोनी को लेकर भी नये मतदान केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों के गठन/विगठन के समय यह ध्यान देंगे कि कोई भी मतदाता का परिवार अलग-अलग मतदान केन्द्रों में न हों, मतदान केन्द्रों के विखण्डीकरण के समय एक परीवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केन्द्र में दर्ज होना चाहिए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल आफिसर (बी.एल.ओ.) की नियुक्ति सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता अनुसार बी.एल.ओ सुपरवाईजर की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि सभी बी.एल.ओ. एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया जा रहा है। प्राप्त सामग्रियों के अनुसार सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देना सभी ईआरओ – एईआरओ सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं का मतदाता सूची में चिन्हित किया जाता रहा है, पूर्व में भी मतदाता सूची में बी.एल.ओ. के द्वारा दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, छुटे हुए वैसे दिव्यांग मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में चिन्हित नहीं किया गया है। बी.एल.ओ. के माध्यम से प्रपत्र 08 में दिव्यांगता का प्रकार एवं % भरते हुए मतदाता सूची में चिन्हित करना सुनिश्चित करेंगे साथ हीं नये दिव्यांग मतदाता का प्रपत्र 06 भरते समय निश्चित रूप से दिव्यांगता का प्रकार एवं % चिन्हित करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मतदान केन्द्रों में उनके पहुँच के लायक शौचालय एवं रैम्प का निर्माण कराने, उनके सहायता के लिए व्हील चेयर एवं अन्य उपकरण मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन उपलब्ध कराया जाना है। साथ हीं इच्छुक दिव्यांग मतदाता हेतु होम वोटिंग की व्यवस्था किया जाना है एवं मतदान केन्द्रों तक लाने हेतु वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी है। उनकी सुविध हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसीत सक्षम एप (SHAKSHAM APP) के संबंध में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। इसको लेकर भी तैयारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने प्रि-रिवीजन गतिविधियों को आयोग द्वारा तय समय के अनुरूप पूरा करने का सभी ईआरओ – एईआरओ को निर्देश दिया।