Bokaro: सड़क सुरक्षा अधिनियम और मोटर वाहन नियमावली के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः अवैध और दंडनीय अपराध है। इसे गंभीरता से लेते हुए चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के निर्देश पर 3 जुलाई 2025 से बोकारो में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच – पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
अभियान के तहत दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की गहन जांच की जाएगी। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पाया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावक रहें सतर्क – बिना लाइसेंस बच्चों को न सौंपें वाहन
यदि नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो सिर्फ चालक ही नहीं, बल्कि अभिभावक/वाहन मालिक भी उत्तरदायी होंगे। माता-पिता से अपील की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चा 18 वर्ष का हो चुका है और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, तभी उसे वाहन दें।
सड़क सुरक्षा ही प्राथमिकता – जागरूकता के साथ होगी सख्ती
ट्रैफिक डीएसपी विद्या शंकर ने बताया कि अभियान का मकसद केवल जुर्माना नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा है। तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले नाबालिग खुद और दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस अभियान से नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।
स्कूल-कोचिंग, बसें-ऑटो – सब होंगे जांच के दायरे में
जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस इस मुहिम के दौरान स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, शहरी और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। साथ ही स्कूल बसों, बच्चों को ले जाने वाले ऑटो और अन्य वाहनों की भी जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
#BokaroTrafficAlert , #MinorDriveMatKaro , #SafeDriveSaveLife , #TrafficRules , #NoLicenseNoDrive