Bokaro Court on Thursday awarded life term imprisonment to a man for murdering his girlfriend and dumping her body in a well to destroy evidence. The crime, linked to a failed marriage and relationship dispute, occurred in 2024.
Bokaro: प्रेम संबंध और विवाह विवाद से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया था।

अदालत का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश (महिला अपराध) गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी उफान मांझी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (SPP) राकेश कुमार राय के अनुसार यह मामला 30 Sept 2024 का है। युवती के लापता होने के बाद उसके पिता की शिकायत पर पिंड्राजोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्रेम संबंध से शुरू हुआ विवाद
आरोपी उफान मांझी, जो पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र का निवासी है, ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। बाद में जब युवती की शादी कहीं और तय हो गई, तो आरोपी ने शादी तुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी। SPP के अनुसार आरोपी ने युवती के होने वाले पति को जानकारी देकर विवाह तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने युवती को मिलने के लिए बुलाया।

मोबाइल का दुरुपयोग और बढ़ा विवाद
बताया गया कि इस दौरान आरोपी ने युवती के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर उसके होने वाले पति को अश्लील हरकत दिखाने की कोशिश की, जिससे विवाद और गहरा गया। कुछ समय बाद युवती लापता हो गई। बाद में उसका शव गांव के एक कुएं से बरामद किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

