Bokaro: बोकारो जिला प्रशासन के निर्देश पर तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा) के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने किया, जबकि सहयोग सेक्टर-4 थाना प्रभारी ने दिया। छापामारी दल के सदस्य मो. असलम ने सिटी सेंटर, लक्ष्मी मार्केट, अम्बेडकर चौक तथा स्कूल व अस्पतालों के आसपास की 57 दुकानों की जांच की। इस दौरान 12 दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया, जिनसे कुल 5900 रुपये अर्थदंड वसूला गया।
कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 के तहत दंडात्मक प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान (धारा-4) पर प्रतिबंध है, जिसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन की स्थिति में 1 से 3 वर्ष तक की सजा व 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों व अस्पतालों के पास बिक्री पर रोक
धारा-6ए के तहत 21 वर्ष से कम आयु के किशोरों को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है, जबकि धारा-6बी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी में बिक्री पर रोक लगाता है। इसके अलावा धारा-6सी के अंतर्गत खुले में सिगरेट बेचने पर जुर्माना निर्धारित है।
दुकानदारों को मिली सख्त चेतावनी
अभियान के दौरान दुकानदारों से अपील की गई कि वे तंबाकू कानून का पालन करें और अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर या बैनर न लगाएं। यह कोटपा अधिनियम की धारा-5 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा।
छापामारी में स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका
इस विशेष कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सेक्टर-4 थाना के एसआई समेत पूरा छापामारी दल शामिल रहा।
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