Bokaro: कारखाना निरीक्षक कार्यालय बोकारो डिवीज़न द्वारा बोकारो के बियाडा अघोगिक क्षेत्र बालीडीह में स्थित कारखाना M/S Shivoham Alloys Pvt Ltd के चार निदेशकों के विरूद्ध कारखाना अधिनियम 1948 सह झारखण्ड कारखाना नियमावली 1950 के विरुद्ध मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी के अदालत में अभियोजन दायर किया है।
फैक्ट्री इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह मुंडा ने बताया कि Shivoham Alloys प्रबंधन के द्वारा लगातार दो वर्षो से ऑनलाईन रिर्टन नहीं भरा जा रहा था। साथ ही कारखाने में स्थापित क्रेनों / रोप का बिना परिक्षण के ही लगातार उपयोग किया जा रहा था एंव कारखानें के दखलकार में परिवर्तन करने संबंधित आवेदन आवश्यक शुल्क सहित नहीं भरा जा रहा था। जिस कारण उक्त क़ानूनी कार्रवाई की गई है।
धीरेन्द्र सिंह मुंडा ने सभी कारखानों से अपील करते हुए कहा कि जून माह तक ऑनलाईन वार्षिक रिर्टन भरना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी।
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 110 सह पठित झारखण्ड कारखाना नियमावली 1950 के नियम 100 के अनुसार प्रत्येक कारखानों का ऑनलाइन पटल पर रिर्टन समर्पित किया जाना है। रिर्टन के अनुसार ही कारखानों में कार्यरत मजदूरो के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, वेतन एंव कल्याण संबंधित जानकारीया प्राप्त कि जाती है।