Bokaro: जिला छापामारी दल द्वारा सेक्टर-6 डी0ए0वी0 स्कूल, सेक्टर-5 हटिया मोड़, चिन्मया स्कूल व चीराचास पुल के निकट लगभग 45 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर कुल 9 प्रतिष्ठानों का चालान काटकर 1690/ रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद अभी भी लोग राशन की दुकानों में सिगरेट, गुटखा आदि बेच रहें है। लोग स्कूल के पास तम्बाकू उत्पाद बेच रहे है। कई दुकानदार अपने दुकानो पर सिगरेट का पोस्टर लगा कर प्रचार-प्रसार कर रहे है। ऐसे सभी दुकानदारो को चेतावनी देते हुए अपने सामने पोस्टर को हटाया गया।
छापामारी के दौरान कई दुकानदारो से बातचीत के दौरान पता चला है कि सप्लाईकर्ता द्वारा दुकानदारों को दिगभर्मित किया जा रहा है कि तम्बाकू पर रोक हट गया है। इसलिये इसको बेचा जा सकता है। ऐसे सभी दुकानदारो व सप्लाईकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि झारखण्ड में पूर्व की भांति अभी भी 11 तरह के पान मसाला प्रतिबंधित है ।
दुकानों पर सिगरेट का पोस्टर लगाना सीधे तौर पर कोटपा-2003 की धारा 5 का उल्लंघन है जिसके लिये दुकारदार को 1000 का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है। सप्लाईकर्ता को 5000 का जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है तो भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिये सभी दुकानदार तैयार रहें और कोटपा के सभी कानून का पालन करे।
■ तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध को बढा दिया गया है-
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा0 एन0पी0सिंह द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध को बढा दिया गया है, जिनमें मुख्य रूप से पान प्राग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराम प्रिमियम पान मसाला आदि है। इनका भंडारण भी करना प्रतिबंध है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 6 थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।