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Bokaro Court: सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा, नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए थे बंगाल


Bokaro: चंदनक्यारी प्रखंड में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने सोमवार को दो लोगों को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-3 सह पॉक्सो न्यायाधीश राजीव रंजन ने दोनों लोगों को लड़की को उसके घर से अगवा कर बलात्कार करने का दोषी ठहराया है। घटना के वक़्त पीड़िता 17 साल छह महीने की थी।

आरोपी लड़की को उठाकर हुगली (पश्चिम बंगाल) ले गए थे। वहां उसे 15 दिनों तक बंद कमरे में रखा गया और लगभग हर रोज उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन की और लड़की को हुगली के कमरे से बरामद किया. घटना 19 जनवरी 2018 की है। इस वारदात में तीन लोग शामिल थे।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक एस के झा ने कहा कि उनमें से एक आरोपी सरफराज अंसारी को इसी मामले में दो साल पहले २० सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि अन्य दो आरोपियों को आज सजा सुनाई गई है।

सजा पाने वालों में गुलाम अंसारी (21) और रजाक अंसारी (50) शामिल हैं। दोनों चंदनक्यारी के रहने वाले हैं। रजाक अंसारी उस वाहन का चालक था जिस पर पीड़िता को हुगली ले जाया गया था। एस के झा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब चार बजे जब लड़की शौच के लिए अपने घर के पीछे गई थी. उसी समय तीनो वह अचानक आये और उसके दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया और उसे चारपहिया वाहन में उठाकर हुगली ले गए।

गाड़ी में लड़की कुछ देर बाद बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में नग्न अवस्था में पाया। 15 दिनों तक गुलाम और सरफराज ने लगभग हर रोज उसके साथ बलात्कार किया। राजाक कमरे के बाहर नजर रखता था। झा ने बताया कि पुलिस ने लड़की को उसी कमरे से बरामद किया और वापस ले आई। उसकी मेडिकल जांच की गई और उसका बयान कोर्ट के सामने दर्ज किया गया। झा ने यह भी कहा कि, इस मामले में 10 गवाहों से पूछताछ की गई।

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अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कैद और 5000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की 366 A में सात साल कैद और 5000 रुपये और आईपीसी की 376D में 20 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपये की सजा सुनाई है। झा ने कहा कि दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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