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Labour Department: बोर्ड की योजनाओं से अच्छादन के लिए श्रमिकों का बायो-मैट्रिक सत्यापन जरूरी


Bokaro: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के सभी कर्मकारों/श्रमिकों का बायो-मैट्रिक सत्यापन कराना जरुरी। बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही कर्मकार/श्रमिक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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इसकी जानकारी सोमवार को सहायक श्रमायुक्त बोकारो प्रवीण कुमार ने दी। उन्होंने अपील किया कि जिले के सभी श्रमिकजन शीघ्र अपना बायोमैट्रिक सत्यापन करवाएं,ताकि बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से उन्हें अच्छादित किया जा सके।

सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के धारा 60 के तहत बोर्ड के सभी निबंधित कर्मकारो/श्रमिकों का बायो-मैट्रिक सत्यापन (Bio-Matric Verification) कराया जाना है।

 झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के निबंधित कर्मकारो का बायो- मैट्रिक सत्यापन (Bio-Matric Verification) कराने हेतु विभागीय श्रम पोर्टल https://shramadhan.jharkhand.gov.in पर सुविधा उपलब्ध है।

 सभी निबंधित श्रमिकों को उप श्रमायुक्त कार्यालय, बोकारो के कार्यालय में अथवा Common Service center(CSC) के माध्यम से Bio-Matric Verification अथवा आधार सत्यापन करा सकते है।

 यदि किसी प्रकार का समस्या आधार सत्यापन मे श्रमिकों / कामगारो को आती है तो श्रमाधान पोर्टल के Helpdesk No-7632996057 पर संपर्क किया जा सकता है।

जब तक झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के निबंधित श्रमिक बायो-मैट्रिक सत्यापन नहीं करवाते है तब तक उन्हें किसी प्रकार का योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।

उल्लेखनीय हो कि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के निबंधित श्रमिकों को श्रमिक औजार सहयता योजना, पारिवारिक पेंशन, साईकिल सहायता योजना, निःशक्तता पेंशन,चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना,अनाथ पेंशन,पेंशन योजना,सेफ्टी कीट,मातृत्व प्रसुविधा योजना,मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति,विवाह सहायता,अंत्येष्टि सहायता,चिकित्सा सहायता, झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु / दुर्घटना सहायता योजनाओं का लाभ मिलता है।

वहीं,झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के निबंधित श्रमिकों को चिकित्सा सहायता योजना,मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना,मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ मिलता है।


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