Bokaro: बोकारो की जिला और सत्र न्यायधीश द्वितीय दीपक बर्नवाल की अदालत ने प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। सत्र वाद संख्या 235/18 के तहत आरोपी शहनवाज अहमद, मंगल सिंह, इम्तियाज अंसारी, और जालिम राय अंसारी उर्फ राज मोहम्मद पर प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप था। अदालत ने सुबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को रिहा करने का निर्णय लिया।
अधिवक्ता रणजीत गिरि ने शाहनवाज अहमद और अन्य आरोपियों की ओर से बहस करते हुए कहा की आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बालीडीह पुलिस बेवजह अपराधी बनाने पर तुली हुई है। रंजीत गिरी ने कहा कि बालीडीह थाना कांड संख्या 97/12 में तत्कालीन थाना प्रभारी वीर कुमार के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था। सभी आरोपियों को आर्म्स एक्ट में प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में रेलवे गुड्स यार्ड से 03.07.2012 को गिरफ्तार किया गया था।
रंजीत गिरी ने बताया कि न्यायलय में सभी गवाह पुलिस विभाग के थे। दोनों ओर से जोरदार बहस के बाद सुनवाई करते हुए न्यायधीश दीपक बर्नवाल की अदालत ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।