Bokaro: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उन्हें जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जबकि ट्रक के मालिक को अगली सुनवाई में सजा सुनाए जाने की संभावना है।
पहली बार तस्करों को मिली सजा
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक (SPP) राकेश राय ने बताया कि यह जिले में किसी गांजा तस्कर को दी गई पहली सजा है। उन्होंने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रांची की टीम को 20 जून 2018 को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजे की खेप धनबाद ले जाई जा रही है।
छापेमारी के दौरान मिली गांजा
NCB की टीम ने इंटेलिजेंस ऑफिसर अमित भगत के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के पास ट्रक को रोका। प्रारंभिक जांच में ट्रक खाली प्रतीत हुआ, लेकिन गहन तलाशी के दौरान ट्रक के एक गुप्त तहखाने से 40 बोरियों में 402 किलो गांजा बरामद किया गया। अदालत ने वाहन के मालिक को भी दोषी ठहराया है।